अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 13 Jul 2021 , 18:39:29 PM
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अमृतसर  महाराष्ट्र में अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह खैहरा ने पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी कंटीली बाड़ के नजदीक रात के समय किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 खैहरा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) को अमृतसर सीमा पर कंटीले तार से 500 मीटर के दायरे में रात 8.30 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि अमृतसर जिले में भारत-पाक सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही भारत की सुरक्षा, देश की शांति को खतरे में डाल सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए लोगों की जान- माल की सुरक्षा और बचाव के लिए भारत-पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ से 500 मीटर के दायरे में रात 8.30 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक का आदेश जारी करना जरूरी है।
यह प्रतिबंध 20 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा।




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