एप श्रमिकों को मदद की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

संवाद सहयोगी, | पब्लिक एशिया
Updated: 13 Dec 2021 , 16:50:54 PM
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नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने उबर, ओला, जोमैटो जैसी ‘एप’ आधारित कंपनियों से जुड़कर काम करने वाले लोगों को ‘सामाजिक सुरक्षा’ के प्रावधानों के तहत मदद करने की गुहार लगाने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप- बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटीडब्ल्यू) की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और गायत्री सिंह ने सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत से कहा कि एप से जुड़कर काम करने वाले श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि उबर, ओला, जोमैटो, स्वीगी जैसी एप आधारित कंपनियों से जुड़कर काम करने वाले लोगों को संगठित या असंगठित श्रमिकों, किसी भी दायरे में नहीं रखा गया और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत किसी प्रकार की मदद दी जा रही है।

सुनवाई के दौरान गत वर्ष संसद द्वारा पारित नए कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का हवाला दिया गया, जिसमें ऐसे श्रमिकों को भी मदद करने के जिक्र किए गए हैं।





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