केंद्र ने जारी की कृष्णा गोदावरी जल प्रबंधन अधिकार को लेकर अधिसूचना

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 16 Jul 2021 , 20:17:25 PM
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नयी दिल्ली जल शक्ति मंत्रालय ने गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अधिकार क्षेत्र अधिसूचित करते हुए उन्हें इन दोनों नदियों में सूचीबद्ध परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, संचालन और रखरखाव के मामले में शक्ति प्रदान की है और उम्मीद है कि इस कदम से दोनों राज्यों में जल संसाधनों का उचित इस्तेमाल हो सकेगा।
मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नदी जल के प्रभावी प्रबंधन का प्रावधान हैं। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्डों का गठन और उनके कामकाज की निगरानी के लिए सर्वोच्च परिषद के गठन की व्यवस्था है।
नदी प्रबंधन से जुड़े इन दोनों बोर्ड का अधिकार क्षेत्र का मुद्दा लंबे समय से लंबित था लेकिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गत वर्ष अक्टूबर में सर्वोच्च परिषद की दूसरी बैठक में फैसला लिया कि जीआरएमबी और केआरएमबी का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि इस क्रम में दोनो बोर्डो के अधिकारों को लेकर दो अधिसूचनाएं जारी की गयी हैं जिनमें दोनो राज्यों के बोर्डों को गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में परियोजनाओं के प्रशासन, नियमन, रखरखाव और परिचालन के लिए अधिकार दिए गए गए है





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