कोविड19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत विस्तृत दिशा निर्देश

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 05 Apr 2021 , 13:25:37 PM
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लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुये राज्य सरकार ने आज विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं ।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने आज कहा कि कोविड-19 का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि संक्रमित रोगियों, सम्पर्कों की सतत्, गहन निगरानी की जाये। निगरानी के लिए जिला सर्विलेंस अधिकारी (डीएसओ) द्वारा प्रतिदिन धनात्मक कोविड-19 केसेज की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जो कंटेनमेंट जोन में सर्विलेंस की गतिविधियों का संचालन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण के लिये प्रत्येक धनात्मक कोविड-19 केस को केन्द्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जायेगा।
प्रदेश के वर्तमान औसत जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र में लगभग 20 घर होंगे एवं 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 घर आएंगे (यह आंकलन नगरीय क्षेत्रों के लिए है तथा इसमें जनपद एवं क्षेत्रवार अंतर संभव है)। कोविड-19 का एकल धनात्मक रोगी पाए जाने वाले दो कन्टेनमेंट जोन में स्थित घरों को आच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी। एक क्षेत्र में एक से अधिक कोविड-19 पाॅजिटिव केस होने पर एक क्लस्टर मानते हुए, क्लस्टर के मध्य बिंदु को एपीसेंटर चिन्हित करते हुए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक कन्टेनमेंट जोन में स्थित घरों को आच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी।
प्रत्येक टीम अपने क्षेत्र के घरों का भ्रमण कर अपने कार्यों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर अंकित करेगी।





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