गाजीपुर में पत्नी बच्चे की हत्या करने वाले को उम्रकैद

संवाद सहयोगी | पब्लिक एशिया
Updated: 02 Oct 2021 , 15:28:48 PM
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गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एक अदालत ने सात वर्ष पत्नी व बच्चे की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्‍ता अखिलेश सिंह ने शनिवार को बताया कि नन्दगंज थाना गांव टड़ियाव निवासी वादी हरिराम राजभर ने थाने में तहरीर दिया था कि दिनांक 21 जून 2014 को उसका लड़का रामाश्रय उर्फ रामआसरे अपनी पत्नी मालती व अपने पुत्र शनि को गड़ासे से रात्रि में सोते समय गला काट कर हत्या कर दिया क्योंकि रामाश्रय अपनी पत्नी पर शक किया करता था।उसी कारण से उसने अपनी पत्नी व बच्चे की निर्मम हत्या कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना नन्दगंज में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश की जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किये सभी गवाहों ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया आज दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।





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