जौनपुर में पत्नी बेटी की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद

संवाद सहयोगी | पब्लिक एशिया
Updated: 02 Oct 2021 , 15:22:09 PM
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जौनपुर उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने पत्नी व बेटी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 19 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी ।अभियोजन के अनुसार वादी रामदुलार की पुत्री अंतिमा की शादी 22 मई 2013 को सुरेश निवासी बरैंछावीर थाना चंदवक के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति, श्वसुर, जेठ व देवर दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर अंतिमा को प्रताड़ित करते थे। अंतिमा जुल्म सहते हुए रहती रही। इस बीच उसे एक बेटी भी पैदा हुई। दहेज की मांग पूरी न होने पर 18 अगस्त 2015 को अंतिमा व उसकी आठ माह की बच्ची आयुषी की गला दबाकर हत्या कर दी गई।पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एडीजीसी संतोष उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष से पैरवी कर गवाहों को परीक्षित कराया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति सुरेश को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 19 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।





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