त्रिपुरा कोर्ट ने टीएमसी नेता सायनी घोष को दी जमानत, हत्या के प्रयास के आरोप में हुई थी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, | पब्लिक एशिया
Updated: 22 Nov 2021 , 19:52:39 PM
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अगरतला,। पश्चिम त्रिपुरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेत्री और टीएमसी नेता सायनी घोष को जमानत दे दी है। अगरतला पुलिस ने कल उन्हें हत्या के प्रयास और उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने शनिवार की रात 'खेला होबे' ​​चिल्लाकर राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की एक बैठक को कथित रूप से बाधित कर दिया था। सायनी को शुरुआती सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि शनिवार की रात जब मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब सड़क किनारे सभा को संबोधित कर रहे थे तो घोष वहां पहुंची और 'खेला होबे' के नारे लगाने लगीं थीं।'खेला होबे' ​​इस साल मार्च-अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी द्वारा इस्तेमाल किया गया एक नारा है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्वी अगरतला महिला पुलिस थाने के बाहर भाजपा समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की थी।





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