पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के मामले को लिया स्वत: संज्ञान

Public asia | pam
Updated: 03 Apr 2022 , 15:30:30 PM
  • Share With



इस्‍लामाबाद,। इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अव‍िश्‍वास प्रस्‍ताव को नेशनल असेंबली के डिप्‍टी स्‍पीकर ने खारिज कर दिया है। इसके लिए उन्‍होंने संविधान के अनुच्‍छेद 5 का हवाला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्‍तान के संविधान के अनुच्‍छेद 5 के मुताबिक यदि नेशनल असेंबली में लाए प्रस्‍ताव की अवधि तय समय से अधिक हो जाती है तो उसको खारिज करने का विकल्‍प स्‍पीकर के पास होता है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही अलग-अलग राय जाहिर की जा चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। इसके बाद देश में एक बार फिर से चुनाव कराए जाएंगे। इस बीच, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को भंग करने के मामले को लिया स्वत: संज्ञान लिया है। 





रिलेटेड न्यूज़

टेक ज्ञान