प्रदेश में लॉक डाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी

सुशील कुमार बंसल | पब्लिक एशिया
Updated: 15 Jun 2021 , 21:23:18 PM
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जयपुर ब्युरो  पावटा(जयपुर)राज्य सरकार ने ग्रह विभाग के द्वारा कोरोना की नई गाइड लाइन जारी करते हुए कहा रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगी। Take away सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगी।शहर में संचालित मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अनुमति होगा।किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी,कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल्स, थियेटर,मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम एवं योगा सेन्टर को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी।इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे। शनिवार सायं 05:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।इसके अलावा प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमत समस्त बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जोकि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे।उन बाजारों  प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी।नई गाइडलाइन 16 जून से प्रभावी होगी प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी / निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है  वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे।
किसी भी प्रकार की खेल कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर / स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा। पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स / मॉल सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे।  जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोडकर एक  खोली जा सकेगी। जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी।




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