मैनपुरी में छात्रा खुदकुशी मामले में डीजीपी की सफाई है हाईकोर्ट असंतुष्ट,HC ने कहा एसपी को हटाएं या जबरन करें रिटायर

Vikash Mishra | Public Asia
Updated: 15 Sep 2021 , 21:11:06 PM
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डीजीपी को मामले में समुचित करवाई न होने तक प्रयागराज न छोड़ने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज:मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश पर आज कोर्ट में पेश हुए डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को मामले में समुचित करवाई न होने तक प्रयागराज न छोड़ने का आदेश दिया है । कोर्ट कल सुबह 10 बजे मामले की सुनवाई के समय तय किया है ।

बुधवार को हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी मुकुल गोयल के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।कोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को तत्कालीन एसपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा की जब तक मामले में कार्रवाई को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तब तक प्रयागराज में ही रहेंगें। कोर्ट ने गुरुवार को सुबह दस बजे फिर से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है की कल अदालत में पूरी तैयारी के साथ हाजिर हों और क्या कार्रवाई की इसकी जानकारी दें। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है की एसपी को जबरन सेवा निवृत्ति करें या हटाएं। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस के रवैए को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा पीएम रिपोर्ट से पता चलता है की मृतिका के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है।

उसके गले पर भी जो निशान फांसी के फंदे पाए गए हैं, वह संदेह पैदा करने वाले हैं। गौरतलब है की जुलाई 2019 में मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में 16 छात्रा की संदिग्ध परस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला था। परिजनों ने मारपीट के बाद फांसी के फंदे पर शव लटकाए जाने का आरोप लगाया था। मामले में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजिक कार्यकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी।

याचिका में तत्कालीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में पुलिस अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पहले गठित एसआईटी की जांच में अभियुक्तों अभी तक पूछताछ नहीं होने और जांच लंबित रहने पर भी नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद कोर्ट ने डीजीपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हुए कार्रवाई कर कल पुनः सुबह दस बजे हाजिर होने जा निर्देश दिया है।




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