यूएपीए के नाजायज़ इस्तेमाल पर लगे रोक: दानिश

SWATI VERMA | PUBLIC ASIA
Updated: 11 May 2022 , 21:29:10 PM
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नयी दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी के नेता और सांसद कुँवर दानिश अली ने राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के रोक का स्वागत करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के नाजायज़ इस्तेमाल पर भी रोक लगनी चाहिये।

अमरोहा के सांसद  अली ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर शीर्ष अदालत के रोक का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “राजद्रोह जैसे काले क़ानून पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाना स्वागत योग्य है। धारा 124 ए के तहत सैकड़ों बेक़सूर लोग जेलों में सड़ रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। यूएपीए के नाजायज़ इस्तेमाल पर भी रोक लगनी चाहिये।”

ग़ौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर बुधवार को रोक लगाने के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आदेश दिए।






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