राजद्रोह की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 12 Jul 2021 , 18:38:23 PM
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नयी दिल्ली,   उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई दो सप्ताह के लिए सोमवार को स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने दो पत्रकारों की याचिका की सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी।

न्यायालय ने इस याचिका पर गत 30 अप्रैल को एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल को निजी तौर पर नोटिस जारी किया था।

वेणुगोपाल ने आज सुनवाई के दौरान न्यायालय से आग्रह किया कि उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाये। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा और कन्हैया लाल शुक्ला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124ए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हनन करती है।





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