हेग।नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सोमवार को रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस एक ‘अस्तित्वहीन नरसंहार’ को रोकने के लिए किसी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण नहीं कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस मुद्दे पर मंगलवार को भी सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख न्यायिक इकाई के रूप में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
यूक्रेन ने 26 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर कर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा से संबंधित संधि के तहत रूस के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने तथा रूस को यूक्रेन में सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत रोकने का निर्देश देने की अपील की थी।यूक्रेन ने अपनी याचिका में कहा, “आक्रामकता को सही ठहराने के लिए नरसंहार की धारणा में हेरफेर करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।” यूक्रेन ने लुहान्स्क और डोनेट्स्क प्रांत में नरसंहार की घटना के रूस के दावे को खारिज किया है।