लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में मिली जमानत

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 17 Apr 2021 , 14:00:27 PM
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रांची, :झारखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी।

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद श्री यादव की हिरासत की अवधि को पर्याप्त मानते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में जमानत मंजूर होने के बाद अब श्री यादव की रिहाई का रास्ता साफ होता प्रतीत हो रहा है।राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में आधी सजा पूरी कर ली थी, लेकिन जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।

गौरतलब है कि श्री यादव को चारा घोटाला से संबंधित चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागामार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
श्री यादव का फिलहाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में इलाज चल रहा है। अदालत के फैसले की प्रति मिलते ही जेल अधीक्षक को उपलब्ध करा दी गयी। जेल अधीक्षक द्वारा दिल्ली में आदेश की कॉपी भेज कर श्री यादव को न्यायिक हिरासत से रिहा करने के आदेश से अवगत कराया जायेगा। इस प्रक्रिया में एक-दो दिनों का समय लग सकता है।इससे पूर्व 09 अप्रैल 2021 को राजद सुप्रीमो श्री यादव की जमानत याचिका पर इसी अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष श्री यादव की जमानत के लिये पैरवी की। वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए तीन दिन का वक्त मांगा था। अदालत ने जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर उन्हें तीन दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया था।
दुमका कोषागार से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत याचिका अपने अधिवक्ता देवर्षि मंडल के माध्यम से उच्च न्यायालय में दाखिल की थी।
वहीं, 19 फरवरी 2021 को उच्च न्यायालय ने राजद सुप्रीमो की जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। श्री यादव की जमानत याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि नौ अप्रैल को लालू यादव की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। इसलिए इसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई हो




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