वर्चुअली वेबेक्स के माध्यम से नारी सम्मान

चन्द्रमौलि पचरंगिया | Public Asia
Updated: 17 Jun 2021 , 20:56:20 PM
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सीकर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर ज्ञानप्रकाश गुप्ता के निर्देशानुसार गुरूवार को वर्चुअली वेबेक्स के माध्यम से नारी सम्मान, सुरक्षा व गौरव विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर के सचिव सुमन सहारण ने पैरालीगल वालिंटियर्स को 10 जुलाई को आयोजित की जा रही राष्टीय लोक अदालत के संबंध में अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया ताकि राजीनामे से प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो। उन्होंने बताया कि यदि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जाता है, तो इसका निर्णय अंतिम होता है, जिसकी अपील नहीं की जा सकती है। धारा 138 एनआईएक्ट, मोटर दुर्घटना में मृत्यु, शारीरिक क्षति की क्षतिपूर्ति वाले प्रकरणों में राजीनामा से निस्तारण में तुरंत सहायता मिलती है। पीएलवी को कोविड-19 महामारी से बचाव के उपाय बताएं साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने के संबंध में भी चर्चा की। पीएलवी को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सम्मान सुरक्षा एवं गौरव के संबंध में की जा रही गतिविधियों तथा बाल-विवाह प्रतिषेध अभियान के संबंध में बताया। न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुड़ली पायल अग्रवाल द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में उन्होंने महिलाओं से संबंधित अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने महिला को सम्पति में अधिकार, बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाना, भरण-पोषण का अधिकार, अविवाहित महिला द्वारा संतान गोद लेने का अधिकार, महिला पुलिस के द्वारा ही महिला की गिरफ्तारी, महिला डॉक्टर द्वारा महिलाओं का चैकअप, विधवा को पुर्नविवाह करने का अधिकार, महिला के गर्भ के सरंक्षण का अधिकार आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि महिला को सशक्त बनाकर ही महिला को सम्मान व गौरव दिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा की पुत्री के विवाह पर सहायता, कन्या के जन्म पर आर्थिक सहायता, सुकन्या समृद्धि योजना, निराश्रित, परित्यता व अविवाहित महिला के वृद्धावस्था, नारी निकेतन में रहने के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी।




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