इस्लामाबाद । इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक यदि नेशनल असेंबली में लाए प्रस्ताव की अवधि तय समय से अधिक हो जाती है तो उसको खारिज करने का विकल्प स्पीकर के पास होता है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही अलग-अलग राय जाहिर की जा चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। इसके बाद देश में एक बार फिर से चुनाव कराए जाएंगे।
मरान ने कहा थैंक्स
स्पीकर के फैसले के बाद इमरान खान ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो देश की आवाम का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव विदेशी ताकतों की साजिश पर लाया गया था। पाकिस्तान की आवाम को तय करना चाहिए कि देश में कौन हुकूमत करेगा।
पहले ही जताई जा चुकी थी ऐसी आशंका
आपको बता दें कि विपक्ष ने पहले से ही इस बात की आशंका जता दी थी कि सरकार की तरफ से ऐसा भी किया जा सकता है। 25 मार्च को जब ये प्रस्ताव लाया गया था तब भी इसको लेकर विपक्ष ने अपनी आशंका जगजाहिर की थी। डिप्टी स्पीकर के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद असेंबली में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। जियो टीवी की मानें तो सरकार के पास जहां 144 सदस्यों का समर्थन हासिल था वहीं विपक्ष के पास 199 सीटों का समर्थन हासिल था। इसको देखते हुए वोटिंग होने पर परिणाम पूरी तरह से एकतरफा ही था।