सुलतानपुर में बाहुबली पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत चार को गैंगस्टर केस में न्यायालय ने भेजा जेल

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 13 Jul 2021 , 19:00:57 PM
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सुलतानपुर,  उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के दीवानी न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में आज गैंगस्टर मामले में वांछित चल रहे बाहुबली पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह उर्फ सोनू ने अपने तीन अन्य साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दिया।
न्यायालय ने आरोपियों की रिमांड स्वीकृत करते हुए 60 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया ।
इसौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह सहित चार लोगों को पर धनपतगंज थाने में बीते 28 अप्रैल को गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पूर्व विधायक सोनू सिंह के साथ दीपक सिंह उर्फ बबलू सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ अंशू सिंह व विजय यादव ने आज अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायाधीश पी. के. जयंत की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
विशेष न्यायाधीश पी के जयंत की अदालत ने वांछित सभी आरोपियों की रिमांड स्वीकृत कर 60 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दे दिया। चारों को जेल भेज दिया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समर्थकों का भारी जमावड़ा रहा।
एक दूसरे मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा सिंह ने भी एस.एस.टी.एक्ट से जुड़े मामले में पूर्व विधायक सोनू सिंह व उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू की जमानत को चुनौती दी। जमानत निरस्तीकरण के इस मामले में भी सुनवाई हुई। इस मामले में न्यायालय ने सोनू सिंह पक्ष से आपत्ति आमंत्रित की है जिसमें 20 जुलाई को जमानत निरस्तीकरण पर सुनवाई होगी। इससे पूर्व विधायक व उनके भाई यश भद्र सिंह उर्फ मोनू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।





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