रांची । अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद पूर्व पादरी हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को नई सरकार के फ्लोर ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। एजी राजीव रंजन और वकील प्रदीप चंद्रा ने हेमंत सोरेन के पक्ष में पक्ष रखा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के लिए ईडी कोर्ट में एक आवेदन दायर कर सभा में मुख्य परीक्षण के दौरान उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया गया था। जिस पर कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
5 दिन के रिमांड पर लेकर विवेचना में लिया गया
आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद पादरी आलमगीर आलम को संसदीय उपक्रम प्रभाग मिला है. इस विभाग के अलावा शेष सभी कार्यालय बॉस मंत्री चंपई सोरेन के पास रहेंगे। इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता को फिलहाल कोई विभाग नहीं दिया गया है।
5-6 फरवरी को होने वाली बैठक को देखते हुए आलमगीर आलम को संसदीय अवैध संबंध कार्यालय सौंपा गया है। ब्यूरो कोऑर्डिनेशन ऑफिस ने इस तरह दिया नोटिस. उधर, ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन से जिरह के लिए 5 दिनों की रिमांड की इजाजत दे दी है। ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी।